ई-ट्राफिक चालान कैसे भरे 2024 UP Traffic e-Challan 2024

UP Traffic e-Challan 2024 :- आज कल ट्राफिक नियम बहुत ही सख्त हो चुके है यदि आप आज के समय मे किसी भी प्रकार का ट्राफिक रूल तोड़ते हुए पाए जाते है तो आपका तुरंत ही चालान किया जाएगा। चालान के तहत आपके वाहन पर छोटी मात्रा से लेकर भारी आर्थिक जुर्माना के साथ आपके वाहन को सीज भी कियाजा सकता है। यदि आपके वाहन पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है तो आपको इसे भरना होता है। आज के डिजिटल दौर मे सरकार ने लोगों की सुविधाओ को आसान बनाते हुए चालान भरने की व्यवस्था को अनलाइन कर दिया है अब आप बहुत ही आसानी से घर बैठे अपना चालान भर सकते है।

 इ चालान (e challan) के तहत यदि आप अपने कार बाइक अथवा अन्य किसी वाहन का जुरमाना ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई के माध्यम से कर सकते है । यदाई आपके वाहन का चालान हुआ है और आपको ऑनलाइन माध्यम से ई चालान भरने के बारे मे जानकारी नहीं है तो आपको इस पोस्ट के माध्यम से सभी जानकारी विस्तार पूर्वक बताई जाएगी। इस पोस्ट के माध्यम से आप यह जाना सकते है की अपना चालान कैसे भरे

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आर्टिकलUP Traffic Challan 2024
वाहन का प्रकारसभी रेजिस्ट्रैशन कराने योग्य वाहन
सरकार भारत सरकार
विभाग रोड और ट्रांसपोर्ट परिवहन मंत्रालय भारत सरकार
उद्देश्यदेश के नागरिकों को ऑनलाइन चालान भरने की सुविधा देना
New MV Act 2019 PDFDownload Here
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://echallan.parivahan.gov.in/

राज्य की पुलिस अथवा अन्य किसी यातायत प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस चालान कहलाता है। यातायत प्राधिकरण अथवा ट्राफिक पुलिस आपका अथवा आपके वाहन का चालान तभी करती है जबकि आप सरकार द्वारा बनाए गये ट्राफिक नियमों का उल्लंघन करते है। यतायात नियमों के उल्लंघन मे आने वाले कुछ कार्य जैसे सड़क पर नियत स्पीड से अधिक तेज वाहन चलाना , वाहन चलाते समय सेयात बेल्ट ना बांधना, रेड लाइट नियम का उल्लंघन इत्यादि।

ट्राफिक चालान होने पर आपको मोबाईल पर एसएमएस के द्वारा समस्त विवरण भेजा जाएगा जिसमे चालान नंबर चालान तिथि, नियम उल्लंघन का स्थान, जिला, आरटीओ, एवं दंड की राशि। इन सभी डिटेल्स के माध्यम से आपको अपने चालान का समस्त विवरण प्राप्त होगा जिसे आपको समय से भरना होगा।

ई ट्राफिक चालान आपको ऑनलाइन माध्यम से चालान भरने की सुविधा उपलबद्ध कराता है। ऑनलाइन चालान भरने के लिए परिवहन विभाग ने कुछ समय नियत किया हुआ है जिसके बाद आपको चालान भरने के लिए ऑफलाइन माध्यम अपनाना होगा।

ई – ट्रेफिक चालान लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें एवं अपनी सुरक्षा निश्चित कर सके।

ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले असामाजिक तत्वों को जुर्माना के माध्यम से दंडित किया जाता है ताकि भविष्य में लोगों की सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके.

ई-चालान के माध्यम से नागरिकों को जुर्माना भरने में आसानी होती है क्योंकि नागरिक अपने मोबाइल की माध्यम सेतुरंत अपने चालान का पेमेंट कर सकते हैं।

ई-चालान लोगों को भ्रष्टाचार से बचाती है तथा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

पहला चरण :- यदि आप ऑनलाइन माध्यम से ई – ट्रैफिक चालान भरना चाहते हैं तो आपको ई-परिवहन की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा

दूसर चरण :- परिवहन पोर्टल के होम पेज में आपको पे ऑनलाइन का विकल्प मिलेगा इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा।

तीसरा चरण :- अब आपके सामने ट्रैफिक चालान भरने के तीन विकल्प खोलकर आएंगे जिनमें से आपको अपने सुविधानुसार विकल्प का चुनाव करना होगा।

  •  पहला- चालान नंबर
  •  दूसरा- व्हीकल नंबर
  •  तीसरा- डीएल नंबर

चौथा चरण :- अब आपको तीनों विकलापों मे से कोई एक विकल्प चुनना होगा। यदि आपको चालान नंबर के माध्यम से जुर्माना भरना है तो Challan Number के विकल्प पर टिक करना होगा।

पाँचवा चरण :- अपना चालान नंबर एवं captcha code डालकर Get Details के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

छठा चरण :- इसके बाद आपके आरसी मे रजिस्टर मबीले नंबर पर एक otp आएगा जिसे otp box मे भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

सातवाँ चरण :- इस प्रकार आपके वाहन पर लगे हुए सभी प्रकार के चालान का डिटेल्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा।

आठवाँ चरण :- अब आपके चालान के पेज मे ऊपर की ओर pay now का विकल्प दिया गया होता है जिस पर आपको क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको अनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है

यदि आपको ऑन लाइन माध्यम से अपना चालान भरने मे किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आपको वाहन का चालान भरने का ऑफलाइन विकल्प प्राप्त होता है।

इसके लिए आपको चालान स्लिप एवं वाहन के दस्तावेज लेकर आरटीओ ऑफिस जाना होगा। इसके बाद चालान जमा अधिकारी के पास आपको जाना होगा।

अधिकारी को आपको समस्त डिटेल्स एवं जुर्माना की रकम देनी होगी जिसके बाद आपका चालान अधिकारी के द्वारा भर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश मे यदि आपको कार बाइक अथवा अन्य किसी भी वाहन का चालान किया जाता है तो आपको ऑन लाइन चालान भरने का कुछ समय दिया जाता है इसके बाद आपको चालान भरने के लिये कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते है। यदि आपका ऑन लाइन चालान कियाजाता है तो आपको चालान किए जाने की तारीख वाले दिन से पूरे 60 दिनों का समय दिया जाता है। इन्ही 60 दिनों के भीतर आपको चालान का ऑन लाइन पेमेंट देना होता है। इसके बाद आपका चालान कोर्ट के द्वारा ही छूटेगा।

यातायात नियमों का उल्लंघनपुराना चालान/ जुर्मानानया चालान/ फाइन
सामान्य100 रुपये500 रुपये
सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम100 रुपये500 रुपये
यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना500 रुपये2,000 रुपये
बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना1,000 रुपये5,000 रुपये
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना500 रुपये5,000 रुपये
योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना500 रुपये10,000 रुपये
सामान्य से अधिक वाहन परकुछ नहीं5,000 रुपये
अधिक गति होने पर400 रुपये1,000 रुपये
खतरनाक ड्राइविंग होने पर1,000 रुपये5,000 रुपये तक
शराब पी कर गाड़ी चलाने पर2,000 रुपये10,000 रुपये
तेजी / रेसिंग करने पर500 रुपये5,000 रुपये
बिना परमिट के वाहन चलाने पर5,000 रुपये तक10,000 रुपये तक
एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन)कुछ नहीं25,000 से 1 लाख रुपये तक
ओवरलोडिंग होने पर2,000 रुपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रुपये20,000 रुपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रुपये
यात्रियों की ओवरलोडिंग होने परकुछ नहीं1,000 रुपये प्रति अतिरिक्त यात्री
सीट बेल्ट न लगाने पर100 रुपये1,000 रुपये
2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर100 रुपये2,000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
हेल्मेट्स नहीं लगाने पर100 रुपये1,000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने परकुछ नहीं1,000 रुपये
बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर1,000 रुपये2,000 रुपये
किशोरों द्वारा किया गया अपराध परकुछ नहीं1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जाएगा।
2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रुपये
3. किशोरी पर JJ अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवरकुछ नहींड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन
यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराधकुछ नहींसंबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना

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