उत्तर प्रदेश ग्रामोद्योग लोन कैसे मिलेगा? UP Gramodyog Lone Apply 2024

UP Gramodyog Lone Apply 2024 :- बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या का समाधान करने तथा शहरों की ओर गांव के शिक्षित युवाओं का पलायन रोकने तथा ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामोद्योग रोजगार योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र के युवा, सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में ही उद्योगों का विकास कर सकते हैं एवं ग्रामीण क्षेत्र केअन्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। प्रदेश सरकार की इस पहल से राज्य के युवाओं को रोजगार की प्राप्ति होगी एवं राज्य में नवाचार को बढ़ावा भी प्राप्त होगा जिसकी वजह से राज्य की बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी एवं राज्य के लोगों की जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

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आर्टिकल उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग से लोन कैसे मिलेगा?
योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना
राज्य उत्तर प्रदेश
विभाग उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बेरोगार युवा
उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार के अवसर को बढ़ाना
पोर्टल https://upkvib.gov.in/

मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने से संबंधित योजना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अपना ग्रामोद्योग प्रारंभ करने के लिए अथवा ग्राम उद्योग के विकास के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदेश सरकार की सहायता से प्रदान किया जाएगा। इस लोनिंग योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए चार परसेंट ब्याज दर पर लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिकों को मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि पर ब्याज की छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई है।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है।राज्य में बेरोजगारी दर को कम करने एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं का शहरों की ओर पलायन रोक कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने योजना का प्रारंभ किया है । इस योजना के माध्यम से UP के ग्रामीण क्षेत्र में नए उद्योगों का विकास होगा जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवकों एवं युवतियों को रोजगार की प्राप्ति होगी एवं उनकेआर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बहुत से ग्राम उद्योग मौजूद हैं जो की आर्थिक तंगी की वजह सेअपना विकास नहीं कर पा रहे हैं ऐसे सभी उद्योगों को इस योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी जिससे वह सभी उद्योग नवाचार का प्रयोग कर सकेंगे एवं अधिक से अधिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकेंगे।

यदि कोई उत्तर प्रदेश ग्राम उद्योग योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित पत्रताओं को धारण करना होगा।

  1. लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए साथ ही 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  2. आईटीआई अथवा पॉलिटेक्निक किए हुए बेरोजगार नवयुवकों को योजना में प्राथमिकता होगी।
  3. 10 +2 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा में ग्रामोद्योग विषय को लेकर उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी।
  4. सरकारी नौकरी मे आवेदन की आयु पार कर चुके बेरोजगार युवक।
  5. एस0जी0एस0वाई अथवा शासन की किसी अन्य योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया गया भर्ती।
  6. स्वरोजगार की इच्छा रखने वाली महिलाएं।
  7. परंपरागत कारीगर
  8. 50% तक अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं

सरकार योजना का लाभ पात्र अभ्यर्थियों को कुछ मापदंडों के आधार पर ही प्रदान करती है।

  1. लाभार्थियों के लिए तय की गई आयु अधिक अथवा कम नहीं होनी चाहिए।
  2. योजना में 50% अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लाभार्थी होने आवश्यक है।
  3. चयनित लाभार्थियों के लिए ग्रामोद्योग इकाई का निर्धारण स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर ही किया जाता है।
  4. दैनिक आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन करने संबंधित इकाई इकाई को की स्थापना को वरीयता दी जाती है

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार लाभार्थियों को सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी को सम्मिलित करते हुए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को प्रोजेक्ट की कुल लागत का 10% अंशदान लगाना होता है एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला विकलांग अल्पसंख्यक अथवा भूत पूर्व सैनिक वर्ग के उद्यमियों को प्रोजेक्ट का 5%अंशदान अपनी तरफ से करना होता है. योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख तक के लोन पर भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी भी प्रकार की जमानत राशि की शर्त नहीं लगाई है।

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए प्रशासन के द्वारा चयन समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी अथवा परगना अधिकारी को सुनिश्चित किया जाता है। यह अधिकारी आए हुए आवेदन के आधार पर यह सुनिश्चित करते हैं कि आवेदन कर्ता उद्यम प्रारंभ करने से पूर्व पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है अथवा नहीं, लाभार्थी के पास अंशदान उपलब्ध है, मूल रूप से ग्राम का निवासी है, ग्रामीण क्षेत्र में अपना उद्योग लगाना चाहता है इत्यादि। इन समस्त बिंदुओं को सत्यापित करने के पश्चात ही समिति के अधिकारी लाभार्थी के लोन को स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को प्रार्थना पत्र ग्रामोद्योग अधिकारी के पास भेजना होता है।

भेजा गया प्रार्थना पत्र बैंकों द्वारा बनाए गए प्रारूप के अनुसार ही होना चाहिए यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आपको बैंकों द्वारा बनाया गया प्रारूप का प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होता है तो आप व्यक्तिगत तौर पर एक एप्लीकेशन लिखकर ग्राम उद्योग अधिकारी के पास भेजेंगे।

ग्राम उद्योग अधिकारी के द्वारा प्रार्थना पत्र की सूची रजिस्टर में अंकित करने के बाद चयन समिति के पास भेजा जाता है। चयन समिति की बैठक में प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के पश्चात बैंकों की शाखाओ में पत्र प्रेषित किए जाते हैं।

बैंक शाखा मैनेजर ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र को शाखा के रजिस्टर में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत नोट करते हैं

प्रार्थना पत्र बैंक रजिस्टर में दर्ज होने के पश्चात लोन प्रदान करने से संबंधित समस्त आवश्यक कार्रवाई एवं औपचारिकताएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित की जाती हैं

बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की सूचना जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एवं उद्यमियों को पहुंचाई जाती है। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र अनुप्रयुक्त पाया जाता है तो बैंक शाखा द्वारा जिला ग्राम उद्योग अधिकारी को समस्त कारणों का लेख प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की शक्ति बैंक शाखा के नियंत्रक अधिकारी में निहित होती है।

बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने पर लोन की पूंजी अलग-अलग समय अवधि के दौरान आपके बैंक खाते में समायोजित की जाती है। विशेष परिस्थितियों में बैंक आपके लोन की पूंजी को रोक भी सकता है।

लोन की पूंजी आपके बैंक खाते में डालने के पश्चात बैंक समय-समय पर आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करता रहता है ताकि वह यह पता लगा सके की आप लोन का प्रयोग किस प्रकार से ग्राम उद्योग में कर रहे हैं। यदि बैंक को लगता है कि बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाले लोन का प्रयोग आप उचित प्रकार से ग्राम उद्योग के लिए नहीं कर रहे हैं तो बैंक स्वीकार किए गए लोन की पूंजी की बाकी सभी किस्तों को रोक देगा। निम्न परिस्थितियों में बैंक बाकी बचे हुए धन को रोकता है।

  1. अगर उद्यमी दिए गए लोन का दुरुपयोग कर रहा है
  2. उद्यमी यदि प्रोजेक्ट का कार्य पूरा नहीं कर रहा है अथवा जानबूझकर कार्य को रोक रहा है।
  3. यदि उद्यमी डिफाल्टर घोषित हो जाता है।

नोट :- यदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण असमिक दुर्घटना घटित होने की वजह से आपका उद्यम प्रभावित हो रहा है तो बैंक शाखा प्रबंधक अथवा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से आपके उद्योग का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में उचित कारणों के आधार पर ही आपको लोन की अन्य किस्तों को प्रदान किया जाएगा।

  1. प्रोजेक्ट की फाइल ( इसमे प्रोजेक्ट की जानकारी होनी चाहिए )
  2. आधार कार्ड
  3. प्रोजेक्ट लगाने की जगह की प्रमाणिक्ता हेतु प्रमाण पत्र
  4. शैक्षणिक योग्यता
  5. आयु प्रमाण पत्र
  6. जाति प्रमाण पत्र
  7. हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी
  8. पासपोर्ट साइज़ फोटो

ऐसी सभी ग्रामीण व्यक्ति जो मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना 2024 में आवेदन करना चाहते हैं वह निम्नलिखित चरणों का पालन करें.

पहला चरण :- सबसे पहले आपको अपनी सभी फाइल एवं दस्तावेजो को लेकर जिले के ग्रामोद्योग ऑफिस मे जाना होगा। वहाँ आपको समस्त दस्तावेजों को एवं अपने प्रोजेक्ट की जानकारी अधिकारी को बतानी होगी। आपके प्रोजेक्ट के बारे मे समस्त जानकारी लेने के बाद प्रोजेक्ट अधिकारी आपको आपके प्रोजेक्ट की फाइल समरी प्रदान करेगा जिसके बाद आपको अनलाइन आवेदन करना होगा।

दूसरा चरण :- UP Gramodyog Rojgaar Yojna 2024 Apply करने के लिए सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।

तीसरा चरण :- उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के होम पेज में आपके ऊपर की मेनू में ऑनलाइन सेवाएं का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको जाना होगा।अब आपको मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

चौथा चरण :- इसके का पश्चात आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें आपको सबसे पहले विकल्प ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें पर जाकर क्लिक करना होगा।

पाँचवा चरण :- अब आपको अपनी कुछ डिटेल्स जैसे आधार नंबर नाम मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

छठ चरण :- रजिस्टर के विकल्प पर क्लीक करने के बाद आपको ऑनलाइन पंजीकरण के विकल्प पर क्लीक करना होगा. जिसके बाद My Application, Upload Documents एवं अंत में Final Submission को पूरा करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा।

ग्रामोद्योग रोजगार योजना मे आवेदन करने के बाद आपको कुछ दिनों के बाद आवेदन की सत्यपना हेतु आपको ग्रमोद्योग दफ्तर मे बुलाया जाएगा। आपको सभी दस्तावेजों के साथ ग्रामोद्योग के दफ्तर पहुचना होगा। यहा आपसे लगाए गए सभी दस्तावेजों को अरिजनल कॉपी मांगी जाएगी साथ ही आपका एक छोटा आपके प्रोजेक्ट से संबंधित छोटा स इंटरव्यू किया जाएगा। यदि अधिकारियों के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर आप सही प्रकार से से देते है तो आपकी फाइल को आगे की कार्यवाही के लिए बैंक मे प्रेषित कर दी जाएगी।

यदि आपने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना मे आवेदन किया हुआ है तो आपके आवेदन मे क्या कार्यवाही हुई है यह जाँचना होगा। यदि आपको मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के आवेदन की स्थिति को देखना है तो आपको सरकार ने अनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया हुआ है जिसके माध्यम से आपको योजना की स्थिति को जाँच सकते है।

पहला चरण :- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के आवेदन की स्थिति को देखने के लिए आपको सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाईट पर जाना होगा।

दूसरा चरण :- Mukhymantri Gramodyog Rojgaar Yojana 2024 के ऑफिसियल पोर्टल के होम पेज मे आपको ऊपर के मेन्यू मे आवेदन की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

तीसरा चरण :- इसके बाद आपके सामने एक लिस्ट खुलकर आएगी जिसमे आपको ग्रामोद्योग रोजगार योजना के विकल्प पर जाकर क्लिक करना होगा।

छठा चरण :- अब नए पेज के साइडबार मे आवेदन की स्थिति देखे का विकल्प दिया गया होता है जिसमे आपको क्लिक करना होगा।

सातवाँ चरण :- इसके बाद आपको अपना ऐप्लकैशन नंबर डालना होगा एवं सबमिट के बटनपर क्लिक करना होगा।

इस प्रक्रिया को करने के बाद आपके आवेदन की स्थिति आपके सामने खुलकर आ जाएगी।

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